Voice of Pratapgarh News ✍️ पंडित मुकेश कुमार
चित्तौड़गढ़। प्रार्थीया सुशीला पत्नि रतनलाल कुमावत निवासी बनाकियाँ खुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाईफ इंश्योरेन्स कंपनी के विरूद्ध एक परिवाद न्यायालय जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग चित्तौड़गढ़ में अधिवक्तागण भगवतसिंह गिलूण्डिया, कुलदीप सुवालका, राजकुमार वैष्णव के मार्फत इस आशय का पेश किया कि विपक्षी द्वारा प्रार्थीया के पति रतनलाल का दिनांक 30/05/2022 को 50,000/- रुपये प्रिमियम प्राप्त कर 10,00,000/- रुपये का किया गया, जिसके अन्तर्गत बीमा धारक की किसी प्रकार से मृत्यु होने पर 10,00,000]/- रुपये बीमा राशि देय थी तथा प्रार्थीया के पति रतनलाल द्वारा विपक्षी बीमा कंपनी से बीमा कराये जाने के बाद दिनांक 18/06/2022 को रतनलाल की बनाकियाखुर्द में टमाटर की फसल की पिलाई करते समय साँप के काटने से उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। जिसकी सम्पुर्ण दस्तावेजी कार्यवाही पूर्ण कर प्रार्थीया ने विपक्षी बीमा कंपनी में बीमा राशि प्राप्त करने हेतु क्लेम आवेदन कर दिया, जिसके बाद बीमा कंपनी ने विभिन्न दस्तावेज की मांग की और प्रार्थीया ने अपने पास उपलब्ध दस्तावेज विपक्षी के यहाँ प्रस्तुत किये लेकिन बीमा कंपनी ने दिनांक 17/02/2023 को दस्तावेज में विसंगतियों होने के आधार पर पॉलिसी को निरस्त कर दिया, जबकि प्रार्थीया के दस्तावेज में किसी प्रकार की कोई विसंगति नही थी और गलत रूप से पॉलिसी निरस्त की, इसके अलावा बीमा कंपनी अपने यहाँ क्लेम रजिस्टर्ड नही होने के भी तय्य लिखे, जबकि प्रार्थीया ने समय पर क्लेम प्रस्तुत कर दिया था और गलत रुप से बीमा कंपनी ने आपत्ति की। उक्त प्रकरण में दोनों पक्षों द्वारा न्यायालय के समक्ष पुनः क्लेम दस्तावेज व परिवाद का अवलोकन करके बीमा कंपनी ने बीमा राशि नौ लाख पचास हजार रुपये प्रार्थीया को अदा करने की स्वीकृति के आधार पर न्यायालय द्वारा कुल नौ लाख पचास हजार रुपये प्रार्थीया सुशीलाबाई को अदा करना तय किया तथा उक्त राशि एक माह में जमा कराने के निर्देश दिये। 50,000/- रु. पूर्व में अदा कर दिये।
