वाॅइस ऑफ प्रतापगढ़ न्यूज़।
स्कूल अस्पताल और आंगनबाड़ी की 100 गज की परिधि में बिक्री पर पाबंदी
प्रतापगढ़। चिकित्सा विभाग की टीम ने रविवार को छोटी सादड़ी में अभियान चलाकर स्कूल, अस्पताल और डेयरी बूथ पर तंबाकू एवं इससे भी उत्पादों की बिक्री करने वाले दुकानदारों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की।
ब्लॉक सीएमएचओ डॉ विजय गर्ग के नेतृत्व में टीम ने राजकीय स्कूल के निकट सरस बूथ एवं आसपास के दुकानों पर कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने पर चालान करने के साथ ही डेयरी बूथ पर किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं करने को लेकर पाबंद किया।
डॉ विजय ने बताया कि बिना वैधानिक चेतावनी के तंबाकू उत्पाद नहीं बेचा जा सकता है। यह कोटपा एक्ट की धारा 7 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है।
यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया जाता है तो उसे 2 से 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है। डॉ. गर्ग ने कहा कि शिक्षा विभाग की गाइड लाइन में समस्त शिक्षण संस्थान के बाउंड्री के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं की जा सकती हैं। इसी तरह डेयरी बूथों पर भी तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध है और इस संबंध में कानून को प्रभावी तरीके से लागू कर नई पीढ़ी को जहर से बचाया जा सकता है।
इसके बाबजूद यदि कोई नियम तोड़ता है पुलिस, स्थानीय प्रशासन, शिक्षा, चिकित्सा विभाग कोटपा एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्यवाही कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि संबंधित संस्था के प्रभारी इस एक्ट के लिए प्राधिकृत अधिकारी हैं।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर वी डी मीना ने बताया कि एनटीसीपी सेल के द्वारा अभियान चलाकर तंबाकू एवं इसके उत्पादों से होने वाले नुकसान के बारे में जागरुक कर रहा है। इसी तरह कोटपा एक्ट में नियम के उल्लंघन पर चालान की कार्रवाई की जाती है। उन्होंने बताया कि पुलिस चिकित्सा शिक्षा एवं अन्य विभागों के समन्वय से प्रतापगढ़ जिले में करीबन ढ़ाई लाख रुपए के चालान किए जा चुके हैं। एवं इस संबंध में समय-समय पर अभियान के तहत कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है।
क्या हैं नियम:सरस बूथ पर तंबाकू एवं इससे निर्मित गुटका पान मसाला की बिक्री नहीं किया जा सकता है। इन नियमों के खिलाफ जाकर यदि कोई बूथ संचालक गुटखा पान मसाल तंबाकू से निर्मित वस्तुओं की बिक्री करता है तो उसके खिलाफ कोटपा अधिनियम के तहत चालान की कार्रवाई की जा जाती है।
अस्पताल स्कूल और आंगनवाड़ी पर 100 गज के दायरे में कोई भी तंबाकू उत्पाद नहीं बेचा जा सकता है।
राज्य सरकार द्वारा सभी राजकीय कार्यालय को भी धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया है।
