हार्डकोर अपराधी रेहान को 01 वर्ष के निरूद्धी के आदेश का एडवाइजरी बोर्ड (हाईकोर्ट बैंच) द्वारा अंतिम रूप से किया गया अनुमोदन

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत् करीब एक दशक से भी अधिक समय बाद राज्य की पहली कार्यवाही

प्रतापगढ़। हार्डकोर अपराधी रेहान अहमद पिता रईस अहमद जाति मुसलमान (पठान) उम्र 25 वर्ष निवासी नौगावां थाना अरनोद गंभीर अपराधिक कृत्यों में लिप्त हैं जो मारपीट करने, लोगों को डराने धमकाने, असहाय व्यक्तियों की व विवादित सम्पतियों पर कब्जा करने, व्यापारियों को जान से मारने की धमकी देकर फिरौती वसुल करने तथा हत्या का प्रयास करना, अवैध हथियार रखना, पुलिस कर्मियों पर जान से मारने की नियत से हमला करने जैसे कुल 16 गंभीर प्रकृति के प्रकरण दर्ज है। हार्डकोर अपराधी रेहान लगातार सामाजिक व राष्ट्रीय सुरक्षा और लोक शांति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कृत्यों में लिप्त है।

हाल ही में हार्डकोर अपराधी रेहान के खिलाफ प्रकरण संख्या 216/2023 धारा 387,120बी, भादस थाना प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़ में लोगों को डरा धमका व जान से मारने की धमकी देकर जबरन वसुली करने का प्रकरण दर्ज है। इसी प्रकार बांसवाडा के थाना कांलिजरा क्षेन्त्र में अवैध वसुली करने व लोगो को जान से मारने की धमकी देने पर हार्डकोर अपराधी रेहान अहमद एवं षडयंत्र में शामिल अन्य सहयोगियों के खिलाफ पुलिस थाना कलिंजरा पर प्रकरण संख्या 45/2023 धारा 109, 120बी, 384, 387, 506 भा.द.स. व 3/25. (6) 25 (7) आर्म्स एक्ट मे दर्ज किया गया था।

हार्डकोर अपराधी रेहान व उसके अन्य चार साथियों के कब्जे से अवैध 05 देशी पिस्टल

सहित 19 राउण्ड व 02 खाली मैग्जीन और 12 बोर के 462 राउण्ड, 09 एमएम के 84

राउण्ड, 0.22 बोर के 145 राउण्ड, 7.62 बोर के 49 राउण्ड इस प्रकार कुल 05 देशी

पिस्टल 02 खाली मैग्जीन व 759 राउण्ड को बरामद किया गया। जिस पर हार्डकोर

अपराधी रेहान अहमद व उसके साथियों के खिलाफ प्रकरण संख्या 187/2020 धारा 307, 34 भा.द.स. व धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट थाना नागदा जिला उज्जैन मध्यप्रदेश में दर्ज प्रकरण किया गया था।

प्रकरण संख्या 77/2020 धारा 307, 332, 353, 34 भा.द.स. एवं धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अरनोद –

तत्कालीन थानाधिकारी दीपक कुमार बंजारा पुनि द्वारा हार्डकोर अपराधी रेहान पिता रईस पठान निवासी नौगावा थाना अरनोद को जरिये मुखबिर की सुचना पर अभियुक्त की तलाश हेतु अलग अलग टीम का गठन कर नौगावा से घोडा गट्टा के बीच रेहान पिता रईस खान पठान, सलमान पिता रईस खान मोटरसाईकिल पर और उसके दुसरे साथी ब्रेजा कार लेकर आये और रेहान ने रामावतार कानि. को देखते ही कहने लगा कि यह हैं हमारी खबर देने वाला आज इसको जान से खत्म कर देते है यह कहते हुए पिस्टल निकाल कर रेहान ने कानि रामावतार 173 पर फायर कर दिया जिससे कानि रामावतार को गोली लगी। आरोपी रेहान व उसके साथी वहां से फरार हो गये। थानाधिकारी मय टीम के द्वारा फरार आरोपियों की जावरा, कालुखेड़ा पिपलोदा आदि स्थानों पर तलाश की परन्तु नहीं मिले। आरोपी द्वारा किये गये उक्त कृत्य के सम्बन्ध मे प्रकरण संख्या

77/2020 धारा 332, 353, 34 भा.द.स. एवं धारा 3/25 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया।

हार्डकोर अपराधी रेहान अहमद पिता रईस अहमद खां पठान उम्र 25 साल निवासी नौगावां थाना अरनोद के द्वारा राजस्थान, मध्यप्रदेश में कारित अपराध के सम्बन्ध में दर्ज

प्रमुख आपराधिक प्रकरणों सूची –

क.स. थाने का नाम

थाना जावरा जिला रतलाम (मध्यप्रदेश)

दर्ज कुल प्रकरण

06

01

01

थाना नागदा जिला उज्जैन (मध्यप्रदेश) थाना अन्नपूर्णा जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश)

2

3

4

थाना प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ 05

(राजस्थान

थाना अरनोद जिला प्रतापगढ़ (राजस्थान 01

थाना कलिंजरा जिला बांसवाडा 02
कुल दर्ज प्रकरण

हार्डकोर अपराधी रेहान अहमद पिता रईस अहमद जाति मुसलमान उम्र 25 वर्ष निवासी नौगावा थाना अरनोद आपराधिक प्रवृत्ति का होकर थाना अरनोद का हिस्ट्रीशीटर व जिला स्तरीय सर्वाधिक सक्रिय हार्डकोर अपराधी है। इसने प्रतापगढ़, बांसवाडा के आसपास के सक्रिय अपराधियों तथा मध्यप्रदेश के बदमाश के साथ गठजोड तैयार कर रखा था। जिसके द्वारा यह सभी से गंभीर प्रवृत्ति के अपराध करवाता है। हार्डकोर अपराधी रेहान के द्वारा किये जा रहे गम्भीर आपराधिक कृत्यों के कारण क्षेत्र की लोक शान्ति व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। साथ ही साम्प्रदायिक सद्भाव बिगडने जैसी स्थितियां भी उत्पन्न हुई है। हार्डकोर अपराधी रेहान का सम्पर्क अन्य कई शातिर अपराधियों से हैं तथा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से यह अपराधी स्थानीय जनमानस को भयभीत करने का कृत्य करता रहता है। उक्त कारणों से हार्डकोर अपराधी रेहान अहमद पठान मुसलमान के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है ताकि क्षेत्र में आम जनता एवं जनमानस को इसके आपराधिक कृत्यों से राहत मिल सके एवं क्षेत्र में कानून एवं लोक शांति व्यवस्था स्थापित की जा सके।

हार्डकोर अपराधी रेहान के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 के प्रावधानों के तहत् निरूद्वी की कार्यवाही के लिये प्रतिवेदन गृह विभाग के समक्ष कलक्टर प्रतापगढ़ के मार्फत प्रस्तुत किया गया। जिसे निरूद्वी के बाद गठित एडवाइजरी बोर्ड (हाईकोर्ट बैंच) द्वारा स्वीकार कर हार्डकोर अपराधी रेहान को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 के तहत् 01 वर्ष के लिये निरूद्ध करने के आदेश का अनुमोदन किया गया।

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