प्रतापगढ़। धरियावद न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धरियावद सरफराज नवाज द्वारा वर्ष 2022 से लंबित चेक अनादरन के मामले में अभियुक्त आशीष डागरिया पिता अशोक कुमार डागरिया निवासी धरियावद को 6 माह के साधारण कारावास एवं 2,35,000 रुपए बतौर प्रतिकर की सजा सुनाई। मामला वर्ष 2022 का है परिवादी जसवंत माली पिता रामचंद्र माली से अभियुक्त ने 2,10,000 रुपए नगद उधार लेकर भुगतान के बदले चेक दिया जो बैंक से अनादरित हुआ परिवादी की ओर से परिवाद में कुल 6 दस्तावेज प्रदर्शित कर स्वयं को परीक्षित कराया उक्त मामले में परिवादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता संदीप मल्हारा द्वारा की गई।
