दूर्घटना प्रकरण में एक करोड़ सात लाख का अवार्ड पारीत

 

Voice of Pratapgarh News ✍️ पंडित मुकेश कुमार 

चित्तौड़गढ़। प्रार्थी खेमराज नायक, गोपाल, किशनलाल नायक निवासी पुठवाड़िया तहसील राशमी ने एक क्लेम प्रार्थनापत्र बीमा कंपनी युनाईटेड इण्डिया कंपनी लिमिटेड व सीताराम के विरूद्ध न्यायालय मोटरयान दूर्घटना अधिकरण (अपरजिला एवं सेशन न्यायालय संख्या-1) चित्तौड़‌गढ़ में जरिये अधिवक्ता भगवत सिंह गिलूण्डिया, कुलदीप सुवालका, राजकुमार वैष्णव के मार्फत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण के पिता शंभूलाल नायक दिनांक 23/03/2016 का सांय 5 बजे अपनी मोटर साईकिल से पहुंना से करजिया (काला का खेड़ा) जा रहे थे कि रास्ते में पुलिया के पास सामने से एक मोटरसाईकिल नंबर आरजे 09 एसडब्ल्यू 9300 के चालक ने तेजगति, गफलत एवं लापरवाही पुर्वक चलाते हुए प्रार्थीगण के पिता की मोटरसाईकिल

के टक्कर मार दी, जिससे उनके सिर व छाती में गंभीर चौटे आई जिनका ईलाज रामस्नेही हॉस्पीटल भीलवाड़ा में चलने के दोरान दिनांक27/03/2016 को मृत्यु हो गई। उक्त घटना का प्रकरण थाना राशमी में दर्ज किया जाकर मोटरसाईकिल चालक के विरूद्ध न्यायालय में चालान पेश किया गया और प्रकरण में प्रस्तुत क्लेम में बीमा कंपनी की ओर से जवाब

दिया गया कि उक्त प्रकरण अज्ञात वाहन के विरूद्ध दर्ज होकर कोई दूर्घटना घटित नही मानी और न्यायालय में हुए बयानों में भी विरोधाभास है और प्रकरण में एफआईआर भी देरी से दर्ज कराई गई। प्रकरण में प्रार्थी की ओर से तर्क दिये गये कि थाना राशमी ने मोटरसाईकिल चालक की लापरवाही मानते हुए चालान पेश किया और प्रार्थीगण की ओर से स्वयं प्रार्थीगण व मौके की साक्ष्य के बयान कराये गये, जिनसे प्रार्थनापत्र साबित होकर

विपक्षीगण से क्लेम राशि प्राप्त करने के अधिकारी है। न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायालय संख्या 1 चित्तौड़गढ़ ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विपक्षी बीमा के विरूद्ध आदेश सुनाया कि वह प्रार्थीगण को 71,87,160/- रुपये क्षतिपुर्ति के अदा करे और आवेदन पेश करने की

दिनांक से तारीख अदायगी तक 6 प्रतिशत की दर से ब्याज भी अदा करे जिसमें लगभग 8 वर्ष का ब्याज 35,21,708/- रुपये होकर कुल 1,0708,868/- रुपये प्रार्थीगण को दिलाये जाने का आदेश सुनाया।

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