Voice of Pratapgarh News ✍️ पंडित मुकेश कुमार
चित्तौड़गढ़। प्रार्थी धन्नालाल पिता गुलाब भांबी निवासी- पेच का पुरा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज. ने अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड निम्बाहेड़ा के विरुद्ध एक परिवाद न्यायालय जिला स्थाई लोक अदालत चित्तौड़गढ़ में अधिवक्ता भगवत सिंह गिलूण्डिया, कुलदीप सुवालका, राजकुमार वैष्णव के मार्फत इस आशय का पेश किया कि दिनांक 25/01/2022 को परिवादी का पुत्र किशनलाल भांबी उम्र 22 वर्ष जो सुबह 4 बजे शोचालय जाने हेतु कहकर घर से निकला और वापिस नही आया तो परिवादी ने बाहर जाकर देखा तो पता चला कि घर के पास ही बिजली की डिप्पी लगी हुई होकर उसके चारों ओर कोई बाउण्ड्रीवाल नहीं होने से किशनलाल के करंट लग गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जिसका निम्बाहेड़ा सरकारी हॉस्पीटल में पोस्टमार्टम किया जाकर पुलिस थाना निम्बाहेड़ा में रोजनामचा रिपोर्ट दर्ज की गई। जिसके बाद मृतक का मृत्यु प्रमाणपत्र बनाया गया और संपुर्ण दस्तावेजी कार्यवाही कर विपक्षीगण से क्षतिपुर्ति राशि 5,00,000/- रुपये की मांग की, परन्तु विपक्षीगण ने परिवादी को क्षतिपुर्ति राशि अदा नही की, जिससे प्रार्थी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें विपक्षी ने अपना जवाब पेश कर तर्क दिया कि उक्त दूर्घटना में मृतक द्वारा अर्द्ध निद्रा में डी.पी. पर चढ़कर 11 हजार के.वी. विद्युत लाईन को छु जाने के कारण घटित हुई, जिसके लिये निगम कतई जिम्मेदार नही है। परिवादी की ओर तर्क दिये गये कि विद्युत विभाग द्वारा खुले में डिपी रखे होने के कारण उक्त दूर्घटना घटित हुई और किशनलाल की करंट से मृत्यु हो गई। इस प्रकार मंच के अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद शर्मा व सदस्या विमला सेठिया व शशि माथुर ने परिवादी के तर्कों से सहमत होते हुए विपक्षी के विरूद्ध आदेश सुनाया कि विपक्षीगण परिवादी को दूर्घटना क्लेम राशि 5,00,000/- रुपये और उक्त राशि पर प्रार्थनापत्र प्रस्तुति दिनांक 26/04/2022 से 7 प्रतिशत वार्षिक की दर से दो माह के अन्दर ब्याज अदा करे तथा प्रार्थी को हुए मानसिक संताप के 20,000/-रुपये व परिवाद व्यय के 5 हजार रुपये अदा करने का आदेश प्रदान किया।
