Voice of Pratapgarh News ✍️ महावीर चंद्र
सिरोही। आबू रोड नगर पालिका पार्षद शमशाद अली अब्बासी की शिकायत पर हुई कार्यवाही,
उप निदेशक जोधपुर में बिंदुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां भी की है तलब,
जांच रिपोर्ट में आरोप साबित होने पर नगर पालिका अध्यक्ष , अधिशासी अधिकारी एवं कर्मचारी हो सकते हैं निलंबित,
पार्षद अब्बासी के अनुसार सभी शिकायते है प्रमाणित शीघ्र हो सकती है निलंबन की कार्यवाही।
नगर पालिका आबू रोड पर पीछे लंबे समय से लग रहे भ्रष्टाचार एवं अनियमिताओं के आरोपों, शिकायत एवं ज्ञापन पर अब स्थानीय निकाय विभाग सख्त हो गया है और अब इस क्रम में उपनिदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर ने नगर पालिका आबूरोड के विरुद्ध प्राप्त विभिन्न शिकायतों में रिपोर्ट तलब की है नगर पालिका पार्षद शमशाद अली अब्बासी में बताया कि उन्होंने ज्ञापन के जरिए नगर पालिका आबूरोड में टेंडर होने के बावजूद भी कोटेशन एवं सीमित निविदा के जरिए 15 लाख रुपए से अधिक की विद्युत सामग्री खरीदने एवं कई निर्माण कार्य करवाए जाने , महावीर टॉकीज रोड पर पहले से बनी हुई स्कूल का नियम विरुद्ध तरीके से आवासीय मानचित्र स्वीकृत करने ,नगर पालिका आबूरोड में सफाई कर्मी भर्ती में गैर वाल्मीकि समाज के लोगों द्वारा फर्जी तरीके से सफाई कर्मी की नौकरी हथिया कर कभी भी सफाई का कार्य नहीं करने ऐसे सफाई कर्मियों को मूल पद के स्थान पर अध्यक्ष द्वारा अपना ड्राइवर लगाने , प्रशासनिक अधिकारियों के घर पर काम करने व अन्य कार्यालय कार्य में लगाने की शिकायत की थी और सफाई कर्मी के मूल पद पर काम नहीं करने के बावजूद उनके सफाई कर्मी के बतौर भुगतान होने की जांच की मांग की थी जिस पर उपनिदेशक क्षेत्रीय जोधपुर द्वारा कार्यवाही करते हुए प्रतिलिपि निदेशक स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को प्रेषित की गई है ।
नगर पालिका पार्षद शमशाद अली अब्बासी ने बताया कि उपनिदेशक क्षेत्रीय जोधपुर ने नगर पालिका आबू रोड के अधिशासी अधिकारी से उपरोक्त शिकायतों में वर्णित तथ्यों की बिंदुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट मय संबंधित दस्तावेजों की दो-दो प्रमाणित प्रतिलिपियों के साथ 7 दिवस में कार्यालय को भिजवाई जानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं ।
पार्षद शमशाद अली अब्बासी के अनुसार उनके द्वारा की गई सभी शिकायत प्रमाणित है केवल विभागीय कार्यवाही होनी है निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच होने पर नगर पालिका अध्यक्ष ,संबंधित अधिशासी अधिकारी एवं संबंधित कर्मचारी को निलंबित किया जा सकता है।
