Voice of Pratapgarh News ✍️ तारूसिंह
प्रतापगढ़। साल 2009 के बाद बने व नये निर्माण वाले भवनों पर श्रम विभाग द्वारा एक प्रतिशत लेबर सेस की वसूली कर रहा है। इसके लिये जिले में सर्वे कर भवन मालिको को नोटिस जारी किये जा रहे हैं तथा श्रम विभाग कार्यालय में लागत का एक प्रतिशत की राशि चालान द्वारा जमा की जा रही है।
श्रम कल्याण अधिकारी कुलदीप सिंह शक्तावत ने बताया कि भवन मालिकों को नोटिस जारी कर सैस जमा करवाये जाने की समय सीमा भी तय की गई है। तय अवधि में सैस की राशि जमा नहीं करवाये जाने की स्थिति में 2 प्रतिशत ब्याज प्रति महिने की दर से देना पड सकता है। आवासीय निर्माण में दस लाख से अधिक निर्माण कार्य की लागत पर व व्यवसायिक निर्माण पर लागत का 1 प्रतिशत उपकर राशि जमा करवाये जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि आवासीय निर्माण में दस लाख तक की लागत वाले सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा कार्यालय में संपर्क कर अपना पक्ष रख सकता है। भवन मालिक की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर ही सैस सम्बन्धित अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।
श्रम कल्याण अधिकारी ने बताया कि मकान की लागत कवर्ड ऐरिया के आधार पर निर्धारित दर द्वारा तय की जाती है। सरकार द्वारा नगर परिषद या नगर पालिका से भवन निर्माण स्वीकृति के समय सैस जमा करवाने की बाध्यता लागु कर रखी है। इसलिये नगर परिषद द्वारा भी सैस वसूली की जा रही है।
