आम जन को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आवश्यक हो: ए0डी0जे0 जाटव

 

प्रतापगढ़। प्राधिकरण सचिव, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजेन्द्र सिंह जाटव द्वारा ग्राम पंचायत भवन देवगढ़ पर जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के उद्धेश्य से शिविर आयोजन किया।
आयोजित शिविर में बाल विवाह निषेध, धूम्रपान कानून, मृत्यु भोज निषेध कानून, दहेज प्रथा निषेध कानून, मोटर वाहन अधिनियम कानून के बारे में जानकारी प्रदान की। साथ ही उपस्थित काश्तकारों को रासायनिक कीटनाशक और खाद के दुष्प्रभावों की जानकारी देते हुए देशी खाद व देशी कीटनाशक बनाने की सरल विधि भी समझाई। बाल विवाह से संबंधित जानकारी देते हुए प्राधिकरण सचिव ने बताया कि बाल विवाह में सम्मिलित समस्त सदस्य यहा तह की पंडित, पादरी आयोजनकर्ता और बैंड बाजेे वाले तक अपराधी साबीत होते हैं। उनके लिये भी कानूनी प्रावधान है। जिसके तहत कठोर कारावास और 01 लाख रूपये जुमार्ने का प्रावधान है। एक्शन प्लान की पालना में नाल्सा सेक्सूअल अटैक से पीड़ितों के लिये विघिक सेवाऐं, नाल्सा आदिवासियों के लिये विधिक सेवाएं, नाल्सा मानसिक विमंदित लोगों के लिये विधिक सेवाऐं योजना 2015 आदि के बारे में विस्तार से बताया गया।