महिला को मृत बताकर अपने आप को उसका पुत्र बता जमीन हडप करने के मामले में किया दोषमुक्त

निंबाहेड़ा। संवाददाता सुरेश नायक/प्रकरण अनुसार वर्ष 2001 में सतखण्डा के ग्राम मेहमूदगंज की आराजी न० 164/192 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा जो कि स्व० प्यारा चमार की होकर उनकी पत्नि खेमी बाई के नाम दर्ज थी तथा खेमी बाई के कोई औलाद नही होने से अभियुक्त परथु व मेघा रेगर ने अपने आप को खेमी बाई का पुत्र बताकर व जीवित खेमी बाई को मृत बताकर इंतकाल न० 451 से दिनांक 12.12.2002 को जमीन अपने नाम करवा ली तथा उक्त जमीन दिनांक 05.01. 2009 को रजि० विकय पत्र के आधार पर राजु पिता धरमा बैरवा व उसके भाई जितेन्द्र पिता घरमा बैरवा निवासी कच्ची बस्ती, पंचवटी, सेंती, चित्तौडगढ ने अपने नाम करवा ली जिसकी जानकारी होने पर खेमी बाई पत्नि प्यारा मेघवाल निवासी मेहमूदगंज ने पुलिस थाना सदर, निम्बाहेडा में प्रकरण संख्या 513/2012 दर्ज कराई तथा ट्रायल के दौरान परथु व मेघा रेगर की मृत्यु हो गई तथा पुलिस ने परथु, मेधा व राजु, जितेन्द्र, महेश मेहता व कालु गुर्जर को अभियुक्त मान चालान पेश किया जिसमें महेश पिता दयाशंकर मेहता निवासी मीठारामजी का खेडा, चित्तौडगढ व कालु पिता मकु गुर्जर निवासी मीठाराम जी का खेडा, चित्तौडगढ व राजु, जितेन्द्र पिता धरमा बैरवा निवासी कच्ची बस्ती, पंचवटी, सेंती, चित्तौडगढ को न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-1, निम्बाहेडा पीठासन अधिकार मनीष कुमार जोशी ने सुनवाई कर दिनांक 21.12.2023 को दोषमुक्त घोषित किया। अभियुक्तगण की और से पैरवी ज्ञानचन्द्र धाकड, हीना खान व पुरणमल धाकड एडवोकेट ने की।

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