30 नवंबर को सांय 6.30 बजे तक एक्जिट पोल पर पर रहेगी रोक, 23 नवंबर शाम 6 बजे से ई मीडिया एवं समाचार चैनलों पर राजनैतिक विज्ञापन तथा चुनाव प्रचार अपील पर रहेगी रोक

प्रतापगढ़। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय जयपुर के द्वारा जारी आदेशानुसार राजस्थान विधानसभा आम चुनाव-2023 के क्रम में समस्त राजस्थान राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी है। इस दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1) (b) के तहत दिनांक 25 नवंबर को सांय 6 बजे समाप्त होने वाले मतदान से 48 घंटे पूर्व दिनांक 23 नवंबर शाम 6 बजे से (साइलेंस पीरियड) किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और समाचार चैनलों पर किसी प्रत्याशी अथवा राजनैतिक दल द्वारा किसी भी प्रकार का राजनैतिक विज्ञापन तथा चुनाव प्रचार से जुड़ी अपील पर रोक है।

इसी प्रकार धारा 126A के तहत एक्जिट पोल के संबंध में प्रावधान है, जिसके अनुसार दिनांक 30 नवंबर को सांय 6.30 बजे तक एक्जिट पोल पर भी हर प्रकार के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और अन्य प्रकारों से प्रकाशन पर रोक रहेगी। आदर्श आचार संहिता की उक्त अवधि के दौरान अपने चैनल और सिनेमाघर पर राजनैतिक विज्ञापनों, चुनाव प्रचार की अपील और एक्जिट पोल आदि का प्रसारण नहीं करें। जारी आदेश के अनुसार धारा 126 के उल्लंघन पर 2 वर्ष की जेल की सजा और /अथवा जुर्माने का प्रावधान है।

इस क्रम में उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि दिनांक 24 एवं 25 नवम्बर 2023 को प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले समस्त राजनैतिक विज्ञापन अधिप्रमाणित होने चाहिए, बिना अधिप्रमाणन के विज्ञापन प्रकाशन पर कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।

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