राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आमलीखेड़ा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन ’’बाल विवाह नहीं करने व बाल विवाह को रोकने का संगल्प दिलवाया’’

प्रतापगढ़। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा जारी एक्शन प्लान में प्रदत्त दिशा-निर्देशानुसार शिवप्रसाद तम्बोली सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश), प्रतापगढ़ द्वारा आमलीखेड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के विषय में जानकारी दी गई। बालक/बालिकाओं को बताया गया कि लोक अदालत में राजीनामा योग्य दिवानी व फौजदारी प्रकरणों को आपसी समझाईश के माध्यम से निस्तारित किया जा सकता है जिसमें दोनों ही पक्षकारों का समय व धन की बचत होती है। उपस्थित बालक बालिकाओं को बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रावधानों से भी अवगत कराया गया जिसमें यह बताया गया कि बाल विवाह में भाग लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति दंड के भागीदार होंगे, उसे 02 वर्ष का सश्रम कारावास व एक लाख रूपये तक का जुर्माना हो सकता है। बाल विवाह की सूचना प्रशासन के कंट्रोल रूम एवं प्राधिकरण के हेल्प लाईन नंबर पर दी जा सकती है। पटवारी, ग्रामसेवक, पंच, सरपंच एवं अध्यापक भी बाल विवाह रोकने के लिए कार्य करेंगे।

शिविर के दौरान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपस्थित बालक/बालिकाओं को मताधिकार का उपयोग करने हेतु लोगों का जागरूक करने के लिए प्रेरित किया एवं मृत्यु भोज निषेध कानून, कन्या भु्रण हत्या निषेध कानून एवं मोटर वाहन अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम , बाल श्रम निषेध कानून, पोक्सो एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, संविधान में वर्णित मूलभूत कत्र्तव्य, डाकन प्रथा, जन्म-मृत्यु पंजीयन आदि के बारे में कानूनी जानकारियां भी दी गई। इसके अतिरिक्त बालक/बालिकाओं को नवचेतना लाईफ स्कील्स एंड ड्रग एजुकेशन माॅड्यूल के विषय में भी जानकारी देते हुए नशा उन्मूलन हेतु प्रेरित किया गया। शिविर के दौरान उपस्थित बालक/बालिकाओं को अनुशासन में रहते शिक्षा प्राप्त करने, अपने गुरूजनों का सम्मान करने व आत्मरक्षा करने में सक्षम बनने के लिए भी पे्ररित किया गया।

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